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1 जनवरी से जमीन के कागज मिलेंगे ऑनलाइन, काउंटर और कागजी आवेदन की झंझट खत्म

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पटना:अब जमीन से जुड़े दस्तावेजों की नकल के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने और कागजी आवेदन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल करने का फैसला लिया है, जो 1 जनवरी से लागू होगा। इस फैसले के बाद दस्तावेजों की प्रतियां केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जारी की जाएंगी।
विभाग के सचिव जय सिंह ने बताया कि नए आदेश के तहत अब केवल डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित ऑनलाइन प्रति ही वैध मानी जाएगी। आदेश की सूचना सभी संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है, ताकि तय तारीख से व्यवस्था को पूरी तरह लागू किया जा सके।
अब तक रैयतों को जमीन के कागजात की प्रमाणित प्रति के लिए स्टांप शुल्क जमा करना पड़ता था और आवेदन की प्रक्रिया में एक से दो सप्ताह तक का समय लग जाता था। इसके अलावा कार्यालयों में बार-बार जाना भी लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता था। नई व्यवस्था से यह पूरी प्रक्रिया आसान, पारदर्शी और समय बचाने वाली हो जाएगी।
सचिव ने जानकारी दी कि भू-अभिलेख पोर्टल पर पहले से ही राजस्व रिकॉर्ड की स्कैन की गई प्रतियां उपलब्ध हैं। रैयत अब पोर्टल के माध्यम से आवश्यक शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर सीधे डिजिटल हस्ताक्षरित दस्तावेज डाउनलोड कर सकेंगे। कई लोग इस सुविधा का लाभ पहले से ही उठा रहे हैं।
सरकार के इस कदम से न सिर्फ आम लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि राजस्व कार्यालयों में भी भीड़ कम होगी और जमीन से जुड़े कार्यों में तेजी आएगी।

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